फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu kashmir news

Jammu News: पाकिस्तानी दंपती नहीं आएंगे भारत वापस

विज्ञापन
jammu kashmir news
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक सरकारी आदेश की वैधता को बरकरार रखा है। इसमें 1988 से श्रीनगर में रह रहे एक दंपति को पाकिस्तान निर्वासित करने का निर्देश दिया गया है।
विज्ञापन


दंपति मोहम्मद खलील काजी और आरिफा काजी श्रीनगर के बहा-उद-दीन साहिब में रह रहे थे, जब तक कि उन्हें पाकिस्तान निर्वासित नहीं किया गया। आरिफा ने दावा किया था कि उनका जन्म 23 अप्रैल 1962 को श्रीनगर में हुआ था और वे अपने माता-पिता के साथ जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थायी निवासी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि खलील काजी उनके चचेरे भाई हैं और उन्होंने दिसंबर 1986 में रावलपिंडी में उनसे शादी की थी।
विज्ञापन

इसके बाद दंपति ने बताया कि वे जुलाई 1988 में अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर श्रीनगर आए थे।

न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा की पीठ ने पिछले महीने दिए गए फैसले में कहा, याचिकाकर्ताओं ने अपनी मर्जी से विदेशी देश की नागरिकता हासिल की है।
उनके पासपोर्ट और उनके पक्ष में जारी आवासीय परमिट इस तथ्य के स्पष्ट और निर्विवाद सबूत हैं कि याचिकाकर्ता भारत के नागरिक नहीं हैं, और इसलिए उन्हें निर्वासित करने के आदेश वैध थे। अदालत ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है जो यह साबित करता हो कि उन्होंने नागरिकता अधिनियम या नियमों के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


अदालत ने आगे कहा, इस प्रकार, स्पष्ट सबूत हैं जो यह बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं को पाकिस्तान के पासपोर्ट और वीजा के आधार पर भारत आने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उनकी भारत की नागरिकता के लिए अनुरोध स्वीकार किया गया है। वे पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर भारत में रह रहे हैं, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और उनकी रहने की अवधि के विस्तार के समाप्त होने के बाद उन्हें अपने देश लौटना था। साथ ही, अदालत ने जोड़ा, याचिकाकर्ता 1988 से श्रीनगर में रह रहे हैं और इस अवधि के दौरान उन्होंने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर पेश नहीं किया जो यह दर्शाता हो कि वे इस देश के नागरिक हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed