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Jammu News: पिता-दादा को हर शनिवार बेटी से स्कूल में मिलने की इजाजत
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सांबा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सांबा ने नाबालिग बच्ची से मुलाकात के अधिकार से जुड़े मामले में पिता और दादा के पक्ष में आदेश जारी किया है। अदालत ने दोनों को हर शनिवार नाबालिग बच्ची से मुलाकात करने की अनुमति दी है। दोनों प्रत्येक शनिवार सुबह 10 से 10:30 बजे तक स्कूल में बच्ची से मिल सकेंगे।
याचिकाकर्ताओं ने गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत अदालत में याचिका दायर कर बच्ची से मुलाकात का अधिकार मांगा था। सुनवाई के दौरान बच्ची की मां अदालत में पेश हुईं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सप्ताह में एक बार स्कूल में बच्ची से मिलने की अनुमति दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
बच्ची भी अदालत में मौजूद थी। उसने याचिकाकर्ताओं के साथ अंतरिम अभिरक्षा में जाने से इन्कार करते हुए स्कूल में ही मिलने की इच्छा जताई। अदालत ने बच्ची के बयान और पक्षकारों की सहमति को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रत्येक शनिवार निर्धारित समय पर पिता और दादा की बच्ची से मुलाकात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी मां की रहेगी।
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याचिकाकर्ताओं ने गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट की धारा 12 के तहत अदालत में याचिका दायर कर बच्ची से मुलाकात का अधिकार मांगा था। सुनवाई के दौरान बच्ची की मां अदालत में पेश हुईं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को सप्ताह में एक बार स्कूल में बच्ची से मिलने की अनुमति दिए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
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बच्ची भी अदालत में मौजूद थी। उसने याचिकाकर्ताओं के साथ अंतरिम अभिरक्षा में जाने से इन्कार करते हुए स्कूल में ही मिलने की इच्छा जताई। अदालत ने बच्ची के बयान और पक्षकारों की सहमति को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार कर ली। स्कूल के प्रधानाचार्य को प्रत्येक शनिवार निर्धारित समय पर पिता और दादा की बच्ची से मुलाकात सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी मां की रहेगी।
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