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Jammu News: चेक बाउंस मामले में आरोपी के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी
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लंबे समय से तारीख पर उपस्थित न होने पर कोर्ट ने की सख्ती
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (अतिरिक्त मुंसिफ) सांबा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहे आरोपी के खिलाफ स्थायी सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के आधार पर माना कि आरोपी लंबे समय से सुनवाई की तारीखों पर अनुपस्थित है और पुलिस की ओर से उसकी तलाश के बावजूद उसका सुराग नहीं मिला।
मामला वर्ष 2015 में दर्ज शिकायत से संबंधित है। सुनवाई के दौरान सतवारी थाने के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी रजिंदर डोगरा लगातार अनुपस्थित है और पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया है। इस आधार पर आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद आरोपी को फरार मानते हुए उसके खिलाफ स्थायी सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट की एक-एक प्रति सतवारी थाना प्रभारी और एसएसपी सांबा को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वारंट की प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए रणबीर सरकारी प्रेस जम्मू को भेजने का आदेश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तारी कर उसे अदालत में पेश किए जाने तक वारंट प्रभावी रहेगा।
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सांबा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (अतिरिक्त मुंसिफ) सांबा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहे आरोपी के खिलाफ स्थायी सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और रिकॉर्ड के आधार पर माना कि आरोपी लंबे समय से सुनवाई की तारीखों पर अनुपस्थित है और पुलिस की ओर से उसकी तलाश के बावजूद उसका सुराग नहीं मिला।
मामला वर्ष 2015 में दर्ज शिकायत से संबंधित है। सुनवाई के दौरान सतवारी थाने के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपी रजिंदर डोगरा लगातार अनुपस्थित है और पुलिस के तमाम प्रयास के बावजूद उसका पता नहीं चल पाया है। इस आधार पर आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 512 के तहत कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
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अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद आरोपी को फरार मानते हुए उसके खिलाफ स्थायी सामान्य गिरफ्तारी वारंट जारी किया। वारंट की एक-एक प्रति सतवारी थाना प्रभारी और एसएसपी सांबा को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा वारंट की प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए रणबीर सरकारी प्रेस जम्मू को भेजने का आदेश दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपी को गिरफ्तारी कर उसे अदालत में पेश किए जाने तक वारंट प्रभावी रहेगा।
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