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Jammu News: साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति को राहत, 60,633 रुपए जारी करने का आदेश

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सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ (जेएमआईसी) सांबा की अदालत ने साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित राकेश कुमार को बड़ी राहत देते हुए साइबर सेल सांबा को उनके पक्ष में 60,633 रुपये जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश उचित पहचान सत्यापन और सुपुर्दनामा की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लागू होगा।
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मामले के अनुसार राकेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मोबाइल पर आए एक अज्ञात लिंक पर क्लिक करते ही उनके बैंक खाते से 1.35 लाख रुपये धोखाधड़ी कर विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। जांच के दौरान साइबर सेल ने संबंधित बैंकों से संपर्क कर संदिग्ध खातों को फ्रीज कराया। एनसीआरपी पोर्टल और बैंक अधिकारियों से प्राप्त जानकारी में एक खाते में 95 हजार रुपये मिलने की पुष्टि हुई, जिनमें से 60,633 रुपये होल्ड कर लिए गए।
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सरकारी पक्ष ने अदालत में दलील दी कि राशि अभी भी धोखेबाज के खाते में फ्रीज है और आवेदक ने स्वामित्व संबंधी पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ही पीड़ित है। अदालत ने निर्देश दिया कि पहचान सत्यापन के बाद राशि जारी की जाए। साथ ही आवेदक ने यह अंडरटेकिंग भी दी है कि भविष्य में किसी अन्य का वैध दावा सामने आने पर वह विवादित राशि वापस जमा करेगा।
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