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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
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30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली राहत
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ/जेएमआईसी न्यायालय ने आरोपी विपन दुबे को जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ बड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 30 हजार रुपये के जमानती बांड और समान राशि के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
जमानत याचिका में आरोपी विपन दुबे निवासी तरोर, बड़ी ब्राह्मणा की ओर से कहा गया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वह जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी जारी है। अभियोजन ने आशंका जताई कि रिहा होने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर बरामद 3.30 ग्राम हेरोइन एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित ‘स्मॉल क्वांटिटी’ की श्रेणी में आती है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले से हिरासत में है और जांच के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ/जेएमआईसी न्यायालय ने आरोपी विपन दुबे को जमानत दे दी है। आरोपी के खिलाफ बड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने 30 हजार रुपये के जमानती बांड और समान राशि के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए आरोपी को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।
जमानत याचिका में आरोपी विपन दुबे निवासी तरोर, बड़ी ब्राह्मणा की ओर से कहा गया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। वह जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामला गंभीर प्रकृति का है और जांच अभी जारी है। अभियोजन ने आशंका जताई कि रिहा होने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी से कथित तौर पर बरामद 3.30 ग्राम हेरोइन एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित ‘स्मॉल क्वांटिटी’ की श्रेणी में आती है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले से हिरासत में है और जांच के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है।
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