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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत, 50 हजार निजी मुचलके पर रिहाई
Sun, 21 Jun 2026 01:57 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 21 Jun 2026 01:57 AM IST
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अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने विजयपुर थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी नवीन सिंह को जमानत दे दी है। पुलिस के अनुसार 31 मई को गश्त के दौरान अपर पाटी राया क्षेत्र में कार को रोककर तलाशी ली गई थी। इसमें सवार तीन युवकों से कुल 6.11 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामद मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत लागू कड़े प्रतिबंध इस मामले में प्रभावी नहीं हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी को हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जांच में सहयोग करने और गवाहों से संपर्क न करने की शर्त लगाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने विजयपुर थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी नवीन सिंह को जमानत दे दी है। पुलिस के अनुसार 31 मई को गश्त के दौरान अपर पाटी राया क्षेत्र में कार को रोककर तलाशी ली गई थी। इसमें सवार तीन युवकों से कुल 6.11 ग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया था। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बरामद मात्रा इंटरमीडिएट श्रेणी में आती है इसलिए एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत लागू कड़े प्रतिबंध इस मामले में प्रभावी नहीं हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि आरोपी को हिरासत में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है। कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही जांच में सहयोग करने और गवाहों से संपर्क न करने की शर्त लगाई गई है।
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