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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को मिली जमानत
Sat, 13 Jun 2026 02:23 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sat, 13 Jun 2026 02:23 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने हेरोइन बरामदगी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने माना कि मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट अभी लंबित है और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से काफी कम है।
पुलिस के अनुसार, सात मई को बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में गश्त के दौरान विशाल सिंह निवासी बड़ी ब्राह्मणा को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उससे कथित तौर पर छह से सात ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफएसएल रिपोर्ट आने तक यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद पदार्थ वास्तव में मादक पदार्थ है या नहीं। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सांबा की अदालत ने हेरोइन बरामदगी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने माना कि मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट अभी लंबित है और बरामद मादक पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से काफी कम है।
पुलिस के अनुसार, सात मई को बाड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र में गश्त के दौरान विशाल सिंह निवासी बड़ी ब्राह्मणा को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान उससे कथित तौर पर छह से सात ग्राम हेरोइन बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि एफएसएल रिपोर्ट आने तक यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद पदार्थ वास्तव में मादक पदार्थ है या नहीं। वहीं, सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध किया।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आती और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।
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