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Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी बरी, साक्ष्य में विरोधाभास के चलते आरोप सिद्ध नहीं

Thu, 11 Jun 2026 01:56 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Thu, 11 Jun 2026 01:56 AM IST
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अदालत से
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संवाद न्यूज एजेंसी

सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने वर्ष 2022 में दर्ज एक एनडीपीएस मामले में आरोपी को बरी कर दिया है। पुलिस के अनुसार 14 सितंबर 2022 को मानसर मोड़ सांबा में लगाए गए विशेष नाके के दौरान एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया था। चालक के वाहन न रोकने पर पुलिस ने पीछा कर उसे सिडको क्षेत्र के पास रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में लदी सेब की पेटियों के बीच छिपाकर रखे गए 13 बक्सों से 122 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त (पॉपी स्ट्रॉ) बरामद होने का दावा किया गया था। बाद में आरोपी चालक राजवीर सिंह निवासी होशियारपुर, पंजाब को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। एफएसएल जांच में बरामद नमूनों में मॉर्फीन की मौजूदगी पाई गई और उन्हें चूरा पोस्त बताया गया।


मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के कई गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आए। बरामदगी, तलाशी, नमूना लेने, सीलिंग प्रक्रिया और मौके पर की गई कार्रवाई को लेकर गवाहों के अलग-अलग बयान दर्ज हुए। इसके अलावा किसी स्वतंत्र गवाह के मौजूद न होने तथा जांच प्रक्रिया में कई कमियों को भी अदालत ने गंभीरता से लिया। इन परिस्थितियों में अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया।
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