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Jammu News: मां के सेवानिवृत्ति लाभ पर बेटी का अधिकार बरकरार
Sat, 30 May 2026 02:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sat, 30 May 2026 02:25 AM IST
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अदालत से
अदालत ने पुत्री को घोषित किया वैध उत्तराधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ अदालत ने एक महिला को उसकी दिवंगत मां का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित महिला मां के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की अधिकारी होगी।
न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार मृतका सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। उनके निधन के बाद उनकी पुत्री ने स्वयं को वैध उत्तराधिकारी घोषित करने और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में कहा गया था कि मृतका ने अपने जीवनकाल में इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ उनकी पुत्री को दिए जाएं। मृतका के पुत्रों की ओर से प्रारंभिक स्तर पर आपत्ति जताई जा रही थी जिसके चलते मामला न्यायालय पहुंचा।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आमजन से भी आपत्तियां आमंत्रित की थीं लेकिन किसी भी व्यक्ति ने दावा या विरोध दर्ज नहीं कराया। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने भी अदालत में लिखित रूप से स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी बहन के दावे पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले में किसी तथ्य या विधिक प्रश्न को लेकर कोई विवाद शेष नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए महिला को मृतका का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल वाद से जुड़े पक्षकारों पर ही लागू होगा।
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अदालत ने पुत्री को घोषित किया वैध उत्तराधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त मुंसिफ अदालत ने एक महिला को उसकी दिवंगत मां का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित महिला मां के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ प्राप्त करने की अधिकारी होगी।
न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार मृतका सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। उनके निधन के बाद उनकी पुत्री ने स्वयं को वैध उत्तराधिकारी घोषित करने और सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ दिए जाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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याचिका में कहा गया था कि मृतका ने अपने जीवनकाल में इच्छा व्यक्त की थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ उनकी पुत्री को दिए जाएं। मृतका के पुत्रों की ओर से प्रारंभिक स्तर पर आपत्ति जताई जा रही थी जिसके चलते मामला न्यायालय पहुंचा।
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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आमजन से भी आपत्तियां आमंत्रित की थीं लेकिन किसी भी व्यक्ति ने दावा या विरोध दर्ज नहीं कराया। वहीं, प्रतिवादी पक्ष ने भी अदालत में लिखित रूप से स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी बहन के दावे पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि मामले में किसी तथ्य या विधिक प्रश्न को लेकर कोई विवाद शेष नहीं है। इसके बाद न्यायालय ने वाद को स्वीकार करते हुए महिला को मृतका का वैध उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल वाद से जुड़े पक्षकारों पर ही लागू होगा।