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Jammu News: धमकाने और दुर्व्यवहार मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत
Tue, 26 May 2026 02:05 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 26 May 2026 02:05 AM IST
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सांबा। प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने थाना पुरमंडल में दर्ज एक मामले में दो आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान की है। मामला कथित फायरिंग, धमकी और महिला से अभद्र व्यवहार के आरोपों से जुड़ा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके घर के पास आए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस रिपोर्ट, केस डायरी और शिकायतकर्ता का बीएनएसएस की संबंधित धारा के तहत दर्ज बयान देखा। आदेश में कहा गया कि बाद में दर्ज बयान में शिकायतकर्ता ने अपनी प्रारंभिक शिकायत से अलग बातें कही हैं। अदालत ने मामले की जांच जारी रहने का उल्लेख करते हुए दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्तें भी लगाई गई है।
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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसके घर के पास आए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस रिपोर्ट, केस डायरी और शिकायतकर्ता का बीएनएसएस की संबंधित धारा के तहत दर्ज बयान देखा। आदेश में कहा गया कि बाद में दर्ज बयान में शिकायतकर्ता ने अपनी प्रारंभिक शिकायत से अलग बातें कही हैं। अदालत ने मामले की जांच जारी रहने का उल्लेख करते हुए दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्तें भी लगाई गई है।
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