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Jammu News: हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी को जमानत मिली
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने हेरोइन बरामदगी से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानती बांड पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं।
अदालत के आदेश के अनुसार गत 30 जनवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस ने सरोर से जम्मू की ओर जा रहे एक ऑटो को जेडीए पार्क के पास नाके के दौरान रोका था। तलाशी के दौरान चालक परवीन कुमार निवासी कासिम नगर जम्मू और उसके साथ मौजूद महिला स्वर्णा देवी के पास से संदिग्ध चिट्टा बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार परवीन कुमार से 6.70 ग्राम और महिला से 7.50 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद मात्रा व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है और एफएसएल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए नशे के बढ़ते खतरे का हवाला दिया।
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अदालत ने माना कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से काफी कम है और मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। साथ ही आरोपी 30 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में आगे हिरासत में रखना उचित नहीं माना गया। अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने की शर्त पर जमानत देने के आदेश जारी किए हैं।
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अदालत के आदेश के अनुसार गत 30 जनवरी की रात करीब साढ़े नौ बजे पुलिस ने सरोर से जम्मू की ओर जा रहे एक ऑटो को जेडीए पार्क के पास नाके के दौरान रोका था। तलाशी के दौरान चालक परवीन कुमार निवासी कासिम नगर जम्मू और उसके साथ मौजूद महिला स्वर्णा देवी के पास से संदिग्ध चिट्टा बरामद होने का दावा किया गया। पुलिस के अनुसार परवीन कुमार से 6.70 ग्राम और महिला से 7.50 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। इस संबंध में थाना बाड़ी ब्राह्मणा में एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि बरामद मात्रा व्यावसायिक मात्रा से काफी कम है और एफएसएल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। वहीं सरकारी पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए नशे के बढ़ते खतरे का हवाला दिया।
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अदालत ने माना कि बरामद मात्रा व्यावसायिक श्रेणी से काफी कम है और मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होतीं। साथ ही आरोपी 30 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है और ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है। ऐसे में आगे हिरासत में रखना उचित नहीं माना गया। अदालत ने आरोपी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और प्रत्येक सुनवाई पर उपस्थित रहने की शर्त पर जमानत देने के आदेश जारी किए हैं।