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Jammu News: गो-तस्कर की 9.82 लाख की गाड़ी कुर्क
Tue, 17 Feb 2026 02:55 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 17 Feb 2026 02:55 AM IST
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कोर्ट के आदेश पर पुलिस की कार्रवाई, कई मामलों में शामिल था आरोपी
सांबा। सांबा पुलिस ने आदतन गो-तस्करी में संलिप्त आरोपी की करीब 9.82 लाख रुपये कीमत की चल संपत्ति (वाहन) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई न्यायालय सांबा के आदेश के अनुपालन में की गई।
पुलिस के अनुसार कुर्क किया गया वाहन महिंद्रा कंपनी का ऑटो लोड कैरियर, जो मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी चक मोहद्यार, आरएस पुरा, जिला जम्मू का बताया गया है। यह वाहन थाना सांबा में दर्ज एफआईआर में शामिल पाया गया था।
जांच के दौरान आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय पहलुओं की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि उसके पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था और उक्त वाहन अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदा गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक कुख्यात गो-तस्कर है और उसके खिलाफ अन्य जिलों के विभिन्न थानों में भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उधमपुर और रामबन जिले भी शामिल हैं।
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अतिरिक्त जांच में यह भी सामने आया कि यही महिंद्रा ऑटो लोड कैरियर कई अन्य गो-तस्करी मामलों में भी इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वाहन को धारा 107 बीएनएसएस के तहत जब्त कर कुर्क कर दिया।
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सांबा। सांबा पुलिस ने आदतन गो-तस्करी में संलिप्त आरोपी की करीब 9.82 लाख रुपये कीमत की चल संपत्ति (वाहन) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई न्यायालय सांबा के आदेश के अनुपालन में की गई।
पुलिस के अनुसार कुर्क किया गया वाहन महिंद्रा कंपनी का ऑटो लोड कैरियर, जो मोहम्मद हनीफ पुत्र अब्दुल रशीद निवासी चक मोहद्यार, आरएस पुरा, जिला जम्मू का बताया गया है। यह वाहन थाना सांबा में दर्ज एफआईआर में शामिल पाया गया था।
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जांच के दौरान आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय पहलुओं की जांच की गई, जिसमें सामने आया कि उसके पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं था और उक्त वाहन अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से खरीदा गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक कुख्यात गो-तस्कर है और उसके खिलाफ अन्य जिलों के विभिन्न थानों में भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उधमपुर और रामबन जिले भी शामिल हैं।
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अतिरिक्त जांच में यह भी सामने आया कि यही महिंद्रा ऑटो लोड कैरियर कई अन्य गो-तस्करी मामलों में भी इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए वाहन को धारा 107 बीएनएसएस के तहत जब्त कर कुर्क कर दिया।