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Jammu News: पुलिसकर्मी की मौत के बाद पत्नी और बच्चों को मिलेगी 21 लाख की राहत राशि
Sun, 15 Feb 2026 02:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Sun, 15 Feb 2026 02:25 AM IST
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अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सांबा की अदालत ने सुनाया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश
सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सांबा की अदालत ने मृतक पुलिसकर्मी अजय शर्मा की पत्नी और तीन बच्चों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परिवार को एसडीआरएफ जम्मू से मिलने वाली 21 लाख रुपये की विशेष राहत राशि प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत में दायर याचिका में रीना शर्मा ने बताया कि उनके पति अजय शर्मा की बीते वर्ष 25 अगस्त को ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद पत्नी और तीन बच्चे ही वैध उत्तराधिकारी हैं। परिवार ने राहत राशि प्राप्त करने के लिए अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी।
मामले में अदालत ने आम लोगों से आपत्तियां मांगी लेकिन किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रतिवादी कमला देवी ने भी अदालत में स्पष्ट किया कि उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी और बच्चे राहत राशि के हकदार हैं। अदालत ने आदेश दिया कि तीनों नाबालिग बच्चों के हिस्से की राशि उनकी बालिग होने तक एफडी में रखी जाएगी। इस दौरान मिलने वाला ब्याज बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च किया जा सकेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस सेवा के दौरान मौत होने के कारण इस मामले में कोर्ट फीस माफ रहेगी।
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सांबा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सांबा की अदालत ने मृतक पुलिसकर्मी अजय शर्मा की पत्नी और तीन बच्चों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही परिवार को एसडीआरएफ जम्मू से मिलने वाली 21 लाख रुपये की विशेष राहत राशि प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत में दायर याचिका में रीना शर्मा ने बताया कि उनके पति अजय शर्मा की बीते वर्ष 25 अगस्त को ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद पत्नी और तीन बच्चे ही वैध उत्तराधिकारी हैं। परिवार ने राहत राशि प्राप्त करने के लिए अदालत से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की थी।
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मामले में अदालत ने आम लोगों से आपत्तियां मांगी लेकिन किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। प्रतिवादी कमला देवी ने भी अदालत में स्पष्ट किया कि उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी और बच्चे राहत राशि के हकदार हैं। अदालत ने आदेश दिया कि तीनों नाबालिग बच्चों के हिस्से की राशि उनकी बालिग होने तक एफडी में रखी जाएगी। इस दौरान मिलने वाला ब्याज बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च किया जा सकेगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस सेवा के दौरान मौत होने के कारण इस मामले में कोर्ट फीस माफ रहेगी।