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Jammu News: अदालत ने आरोपी पर लगाया जुर्माना, समझौते के बाद बरी
Wed, 11 Feb 2026 02:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Wed, 11 Feb 2026 02:03 AM IST
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लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सुनाया फैसला
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी पर जुर्माना लगाया और समझौते के बाद उसे बरी कर दिया है। थाना घगवाल में साल 2018 में दर्ज प्राथमिकी के तहत आरोपी आशिक अली निवासी शेरपुर हीरानगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।
अदालत में घायल सोहन कुमार उर्फ सोनू और आरोपी की ओर से संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच बिना किसी दबाव या प्रभाव के आपसी समझौता हो गया है। अदालत ने घायल और आरोपी के अलग-अलग बयान दर्ज किए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि समझौता स्वेच्छा से किया गया है। अदालत ने अपराध को कंपाउंड करने की अनुमति देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी ने धारा 279 के तहत लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हुए दोष स्वीकार किया।
मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नरम रुख अपनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 800 रुपये जुर्माना और अदालत उठने तक की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है। अदालत के आदेशानुसार यदि वाहन के कोई दस्तावेज जब्त किए गए हैं तो उन्हें उचित पहचान के बाद सही दावेदार को सौंपा जाएगा। साथ ही आरोपी की जमानत और व्यक्तिगत मुचलके को समाप्त कर दिया गया है।
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सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में आरोपी पर जुर्माना लगाया और समझौते के बाद उसे बरी कर दिया है। थाना घगवाल में साल 2018 में दर्ज प्राथमिकी के तहत आरोपी आशिक अली निवासी शेरपुर हीरानगर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।
अदालत में घायल सोहन कुमार उर्फ सोनू और आरोपी की ओर से संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच बिना किसी दबाव या प्रभाव के आपसी समझौता हो गया है। अदालत ने घायल और आरोपी के अलग-अलग बयान दर्ज किए जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि समझौता स्वेच्छा से किया गया है। अदालत ने अपराध को कंपाउंड करने की अनुमति देते हुए आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी ने धारा 279 के तहत लगाए गए आरोप को स्वीकार करते हुए दोष स्वीकार किया।
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मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने नरम रुख अपनाया। न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 800 रुपये जुर्माना और अदालत उठने तक की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन के साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है। अदालत के आदेशानुसार यदि वाहन के कोई दस्तावेज जब्त किए गए हैं तो उन्हें उचित पहचान के बाद सही दावेदार को सौंपा जाएगा। साथ ही आरोपी की जमानत और व्यक्तिगत मुचलके को समाप्त कर दिया गया है।
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