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Jammu News: मुंसिफ अखनूर ने आरोपी को एक सप्ताह की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई
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अखनूर। मुंसीफ अरुषि शुक्ला ने कोट गढ़ी निवासी अमित मेहरा को एक सप्ताह की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। आरोपी 21 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक अखनूर वृद्धाश्रम में सेवा करेगा।
यह निर्णय जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रयासों से संभव हो सका, जिसमें अखनूर थाना प्रभारी अखनूर रोहित गांधी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। आरोपी ने बीएनएस 355 के तहत अपना अपराध स्वीकार किया, जिसमें नशे की हालत में दुर्व्यवहार और सार्वजनिक अशांति का दोष स्वीकार किया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारंपरिक सजा के बजाय सामुदायिक सेवा सौंपने का उद्देश्य पुनर्वास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह निर्णय न्याय प्रणाली में सुधारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है और छोटे अपराधों के लिए वैकल्पिक सजा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
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यह निर्णय जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रयासों से संभव हो सका, जिसमें अखनूर थाना प्रभारी अखनूर रोहित गांधी ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। आरोपी ने बीएनएस 355 के तहत अपना अपराध स्वीकार किया, जिसमें नशे की हालत में दुर्व्यवहार और सार्वजनिक अशांति का दोष स्वीकार किया गया।
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थाना प्रभारी ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारंपरिक सजा के बजाय सामुदायिक सेवा सौंपने का उद्देश्य पुनर्वास और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। यह निर्णय न्याय प्रणाली में सुधारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है और छोटे अपराधों के लिए वैकल्पिक सजा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है।
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