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जम्मू-कश्मीरः पीडीपी नेता वहीद पारा जमानत पर छूटने के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार
Sun, 10 Jan 2021 02:04 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 10 Jan 2021 02:04 AM IST
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पीडीपी युवा विंग प्रमुख वाहिद पारा
- फोटो : amar ujala
एनआईए की विशेष अदालत से शनिवार को जमानत पर छूटने के कुछ ही देर बाद पीडीपी के युवा नेता वहीद उर रहमान पारा को काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने गिरफ्तार कर लिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि सभी कानूनी औपचारिकताओं के बाद एनआईए कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। इसके बाद भी सीआईके की ओर से उन्हें हिरासत में रखा गया है। आखिर किस कानून तथा किस अपराध में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। यह कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की मांग की ताकि न्याय मिल सके।
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वर्ष 2019 में संसदीय चुनाव में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का समर्थन लेने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से गिरफ्तार पीडीपी के युवा नेता को एनआईए के विशेष न्यायाधीश सुनीत गुप्ता ने जमानत दी है। न्यायालय ने पारा को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बांड के साथ शर्तों के अधीन जमानत दी है। जिसमें वह जमानत की अवधि के दौरान अदालत की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे।
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वह अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे और अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान कोई अपराध नहीं करेंगे। उन्हें एनआईए के जांच अधिकारी के पास एक रसीद के साथ अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। यदि शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत रद्द किया जा सकता है।
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दक्षिण कश्मीर के अपने गृह नगर पुलवामा जिले से जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव जीतने वाले पारा को एनआईए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी। उन्हें पिछले साल 25 नवंबर को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी गुपकार गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल करने के कुछ दिनों बाद हुई थी। एनआईए ने कहा था कि पारा को अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश करके हिजबुल मुजाहिदीन का समर्थन करने के लिए नवीद बाबू-दविंदर सिंह मामले में गिरफ्तार किया गया था।