श्रीनगर। राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) कश्मीर ने शनिवार को बडगाम में एनआईए अधिनियम के तहत नामित विशेष अदालत के समक्ष एक ट्विटर हैंडलर के खिलाफ आरोप पत्र (चालान) दायर किया। एजेंसी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मामला सोशल मीडिया पर राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवाद समर्थक सामग्री प्रकाशित करने से संबंधित है। इसमें लिखा है, यह मामला इस सूचना पर दर्ज किया गया था कि एक ट्विटर हैंडल लैकरेटेडकश्मीर ट्विटर पर ऐसी सामग्री प्रकाशित कर रहा है जो अलगाववादी और भारत-विरोधी प्रकृति की है और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तदनुसार पुलिस स्टेशन सीआईके/एसआईए कश्मीर में एफआईआर 18/2022 के तहत एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया था।
एसआईए ने कहा कि ट्विटर हैंडलर की पहचान बडगाम जिले के कावूसा खालिसा के इरफान-उल-हक के रूप में हुई है। बयान में कहा है, आरोपी ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अपनी पहचान छिपाने के लिए छद्म नामों से कई ट्विटर अकाउंट बनाए थे। एसआईए ने लैकरेटेड कश्मीर, द रेजिस्टेंस कश्मीर, मैम्ड कश्मीर और वाउंडेड कश्मीर जैसे ट्विटर हैंडल की सफलतापूर्वक पहचान की, जिन्हें आरोपी द्वारा अलगाववादी विचारधारा फैलाने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और वैध प्रशासनिक व्यवस्था को कमतर आंकने के लिए संचालित किया जा रहा था। इसके अलावा उसने अपने ट्विटर पोस्ट के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया है।