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पहली से आठवीं के छात्रों को बिना मास्क स्कूलों में नहीं मिलेगा प्रवेश
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जम्मू। मास्क के बिना पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में रविवार को हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी समिति ने कोरोना के वर्तमान परिदृश्य की समीक्षा कर नई निर्देशावली जारी कर कर दी है। उल्लेखनीय है कि सोमवार 21 फरवरी से जम्मू संभाग के समर जोन के क्षेत्रों में पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल खुल रहे हैं।
समिति की तरफ से जारी नई निर्देशावली के तहत शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन हो और अगर किसी विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे तो उसकी टेस्टिंग तत्काल हो ताकि संक्रमण का फैलाव न हो पाए। नौवीं से 12वीं के अलावा विश्वविद्यालयों, पालिटेक्निक कॉलेजो व आईटीआई आदि के विद्यार्थियो को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले की तरह अपने साथ लाना होगा। विंटर जोन के क्षेत्रो में ऑफलाइन कक्षाएं 28 फरवरी के बाद ही शुरू होगी।
इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा व नीट आदि के कोचिंग सेंटरों को भी ऑफलाइन माध्यम से निर्देशावली का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दे दी गई हैं।
बैंक्वेट हाल में अधिकृत क्षमता से 50 फीसदी लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीपलेक्स, रेस्टोररेंट, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल आदि में पहले की तरह क्षमता से 25 फीसदी लोगों के एकत्रीकरण को मंजूरी दी गई है।
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समिति की तरफ से जारी नई निर्देशावली के तहत शिक्षण संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन हो और अगर किसी विद्यार्थी में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखे तो उसकी टेस्टिंग तत्काल हो ताकि संक्रमण का फैलाव न हो पाए। नौवीं से 12वीं के अलावा विश्वविद्यालयों, पालिटेक्निक कॉलेजो व आईटीआई आदि के विद्यार्थियो को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पहले की तरह अपने साथ लाना होगा। विंटर जोन के क्षेत्रो में ऑफलाइन कक्षाएं 28 फरवरी के बाद ही शुरू होगी।
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इंजीनियरिंग, नागरिक सेवा व नीट आदि के कोचिंग सेंटरों को भी ऑफलाइन माध्यम से निर्देशावली का पालन करते हुए कार्य करने की अनुमति दे दी गई हैं।
बैंक्वेट हाल में अधिकृत क्षमता से 50 फीसदी लोगों के एकत्रित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि सिनेमा हाल, थियेटर, मल्टीपलेक्स, रेस्टोररेंट, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल आदि में पहले की तरह क्षमता से 25 फीसदी लोगों के एकत्रीकरण को मंजूरी दी गई है।
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