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जम्मू कश्मीर: प्रदेश की अदालतों में 14 फरवरी से प्रत्यक्ष होगी केस की सुनवाई, गवाह और आरोपी भी लाए जा सकेंगे 

Thu, 10 Feb 2022 12:46 PM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Thu, 10 Feb 2022 12:46 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कोर्ट रूम में अधिकतम 10, निचली अदालतों में पांच वकीलों को ही दिया जाएगा। परिसर के मुख्य गेट से दोनों डोज लेने वाले ही आ सकेंगे। 
 

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Jammu Kashmir: hearing of the case will be direct in the courts of the state from February 14, witnesses and accused can also be brought
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए अदालतों में अब प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई की व्यवस्था बहाल होगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर 14 फरवरी से व्यवस्था बहाल करने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट के कोर्टरूम में एक समय पर अधिकतम दस वकील प्रवेश कर पाएंगे, जबकि जिला, ट्रिब्यूनल समेत निचली अदालतों में पांच अधिवक्ताओं को ही प्रवेश मिलेगा।

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सभी के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य रहेगा।आदेश के अनुसार सुनवाई के दौरान याची, वकीलों के मुंशी और लिपिक स्टाफ के सदस्य प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश, अधिवक्ता और केस से संबंधित आरोपी व गवाह ही प्रवेश कर पाएंगे।
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न्यायालय परिसर के मुख्य गेट से उन्हीं लोगों को भीतर आने की अनुमति होगी, जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। मास्क पहनने समेत सामाजिक दूरी नियम को गंभीरता से सुनिश्चित करना होगा।

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