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बिजली उपभोक्ताओं को फिर राहत: एमनेस्टी योजना मार्च 2025 तक बढ़ी, प्रशासनिक परिषद की बैठक में फैसला
Fri, 15 Mar 2024 11:58 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 15 Mar 2024 11:58 AM IST
सार
एमनेस्टी स्कीम को एक साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में प्रशासन ने एक बार फिर बिजली बकायेदारों को राहत दी है। एमनेस्टी स्कीम को एक साल के लिए 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में किया गया। इससे करीब साढ़े पांच लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल की मूल राशि पर ब्याज एवं अधिभार 100 फीसदी तक माफ होंगे।
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प्रदेश में ऊर्जा विकास विभाग के कुल उपभोक्ताओं में घरेलू उपभोक्ता श्रेणी में 86 फीसदी से अधिक उपभोक्ता शामिल हैं। साथ ही प्रदेश में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 50 फीसदी उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी से है। इन घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 5.50 लाख (लगभग 30 प्रतिशत) या तो अलग-अलग भुगतान कर रहे हैं या अपने बिजली बिलों के लिए कोई भुगतान नहीं किया है।
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इसका मुख्य कारण देर से भुगतान से अधिभार, ब्याज सहित भारी बकाया है। इससे जेकेपीडीडी-डिस्कॉम को भारी घाटा हो रहा है। एमनेस्टी योजना के परिणामस्वरूप घरेलू उपभोक्ताओं से 235.58 करोड़ रुपये की वसूली हुई है।। घरेलू उपभोक्ताओं को अधिभार राशि माफ करने के साथ ही मूल राशि के भुगतान को आसान किस्तों (ईएमआई) में भुगतान करना होगा। इससे सरकार व डिस्कॉम बकाया मूल राशि की वसूली करने में सक्षम होंगे।
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