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जम्मू-कश्मीर में डेढ़ गुना महंगी हुई शराब, जल्द ही शुरू हो सकती है बिक्री

Sun, 17 May 2020 04:53 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sun, 17 May 2020 04:53 PM IST
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Jammu Kashmir Government to levy Additional Retail Excise Duty of 50 percent on MRP on IMFL IFL JK special whiskey  beer wine
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जल्द ही शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। आज यानी कि रविवार को वित्त विभाग के आयुक्त डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर आबकारी अधिनियम 1958 की धारा 16 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 25 फरवरी 2019 को जारी एसआरओ 128 में आंशिक संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री पर अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
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यह अधिसूचना 18 मई 2020 से प्रभावी हो जाएगी। अधिसूचना के तहत आईएमएफएल और आईएफएल किस्म की शराब पर एमआरपी से पचास फीसदी की अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगेगी।
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इसी तरह जेके स्पेशल व्हिस्की पर भी एमआरपी से पचास फीसदी की अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाई गई है। बीयर और आरटीडी पर भी एमआरपी के पचास फीसदी की अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाई गई हैं। वाइन और साइडर पर भी एमआरपी के पचास फीसदी की अतिरिक्त बिक्री आबकारी ड्यूटी लगाई गई हैं।
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