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जम्मू कश्मीर: घाटी में जमात की एक अरब की एक दर्जन संपत्तियां जब्त, एसआईए की कार्रवाई
Sun, 18 Dec 2022 12:01 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Sun, 18 Dec 2022 12:01 PM IST
सार
एसआईए ने बताया कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए उपरोक्त जिलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित किया गया है।
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फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कश्मीर घाटी के जिला बारामुला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा में एसआईए की सिफारिश पर संबंधित डीएम की अधिसूचना के बाद जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की एक अरब रुपये मूल्य की एक दर्जन संपत्तियां जब्त की हैं। साथ ही उनके उपयोग और प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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एसआईए ने बताया कि अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकने, राष्ट्र-विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए उपरोक्त जिलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन परिसरों/संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया है।
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इसके अलावा संबंधित राजस्व अभिलेखों में इस आशय की रेड एंट्री की गई है। जब्ती की कार्यवाही के दौरान यह पाया गया कि कुपवाड़ा और कंगन के शहरों में लगभग दो दर्जन व्यापारिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई की इन संपत्तियों से किराए पर चल रहे हैं। जांच के बाद निर्णय लिया गया है कि जो इन गतिविधियों से संबंधित नहीं हैं उन्हें काम करने दिया जाए। साथ ही किराएदारों को दंडित नहीं किया जाए।
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गौरतलब है कि बारामुला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और गांदरबल में संपत्तियां जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी से संबंधित संपत्तियों की शृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का तीसरा समूह है। एसआईए ने केंद्र शासित प्रदेश में जेईआई की 188 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें या तो अधिसूचित किया गया है या आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया के तहत हैं। बयान के अनुसार यह पुलिस थाना बटमालू में धारा 10, 11 और 13 के तहत वर्ष 2019 की एफआईआर संख्या 17 की जांच के परिणामस्वरूप है।
ये संपत्तियां की गईं जब्त
बारामुला में सर्वेक्षण संख्या 2228/2015/360 के तहत 1.12 कनाल भूमि, सर्वेक्षण संख्या 2259/405 के तहत एक कनाल भूमि और सर्वेक्षण संख्या 408 के अंतर्गत 32.1 कनाल भूमि है। जिला कुपवाड़ा में रहमत-आलम पब्लिक स्कूल के समीप सर्वे संख्या 1074 के अंतर्गत तीन मरला भूमि, मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम कुपवाड़ा से सटे जेईआई कार्यालय की एक मंजिला टिन की छत वाली इमारत (20 व्यावसायिक प्रतिष्ठान) है।
जिला बांदीपोरा में बांदीपोरा गांव में खसरा संख्या 113 के तहत 13 मरला भूमि जब्त की गई है। जिला गांदरबल में ग्राम कंगन में सर्वे क्रमांक 2425/1674/1458/315 के अंतर्गत 10 मरला भूमि पर एक मंजिला भवन का निर्माण। ग्राम कंगन में सर्वे क्रमांक 2520/1482/496 के अंतर्गत 1 मरला एवं 7 सिरसई भूमि पर तीन मंजिला दुकान का निर्माण। सर्वेक्षण संख्या 954, 955 के तहत गडूरा गांदरबल में 5.15 कनाल भूमि, ग्राम सफापोरा लार में सर्वेक्षण क्रमांक 1488 के अंतर्गत 1.6 कनाल भूमि पर परित्यक्त दो मंजिला भवन का निर्माण और ग्राम कुरहामा में सर्वे क्रमांक 722 के अंतर्गत 18 मरला भूमि शामिल है।