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J&K: पीडीपी नेता नईम अख्तर की ओर से दाखिल मानहानि मामला खारिज, भाजपा नेता के खिलाफ की थी शिकायत
Thu, 13 Apr 2023 03:35 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 13 Apr 2023 03:35 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने पीडीपी नेता नईम अख्तर की ओर से भाजपा नेता खालिद जहांगीर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है।
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पीडीपी के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्री रहे नईम अख्तर की ओर से भाजपा नेता खालिद जहांगीर के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया है।
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वर्ष 2018 में नईम ने जम्मू-कश्मीर परियोजना निर्माण निगम के वाइस चेयरमैन की हैसियत से जहांगीर द्वारा तत्कालीन राज्यपाल को संबोधित एक पत्र के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। पत्र में मौखिक निर्देश पर विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं का आवंटन बिना निविदा और उचित प्रक्रिया के अपने चहेतों को को देने का आरोप लगाया गया था। यह पत्र 10 मार्च 2017 को विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। इसके बाद अख्तर ने अदालत में मानहानि का मामला दायर किया।
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न्यायमूर्ति जावेद की पीठ ने कहा, मानहानि का मामला गठित करने के लिए जरूरी है कि कृत्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहंचाने के इरादे से किया जाए। इस मामले में इस बात के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि यह मानहानि का मामला नहीं है। अंतत: अदालत ने अख्तर द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया।
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