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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu Kashmir: Continue the services of contract employees during the corona epidemic, orders of the High Court

जम्मू-कश्मीर: कोरोना महामारी के दौरान अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखें, हाईकोर्ट का आदेश 

Sun, 30 Jan 2022 01:47 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sun, 30 Jan 2022 01:47 PM IST
सार

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि जान का जोखिम उठाकर सेवाएं दे रहे हैं अनुबंध कर्मी को तत्काल नहीं हटाया जाए। इसके अलावा कर्मियों को मासिक मानदेय भी जारी करने के निर्देश दिए। 

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Jammu Kashmir: Continue the services of contract employees during the corona epidemic, orders of the High Court
court news : court - फोटो : social media

विस्तार

हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी से न हटाने के निर्देश जारी किए हैं। इससे संबंधित जनहित याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता ने अनुबंध कर्मियों की सेवाओं में विस्तार करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जीएमसी जम्मू सहित अन्य सरकारी अस्पतालों में कोरोना के बीच भी ये कर्मी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं।

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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुबंध कर्मियों की सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा। उन्हें मासिक मानदेय भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। (जेएनएफ)

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अनंतनाग में गैर हाजिर मिले 32 कर्मी, एक दिन का वेतन कटेगा

अनंतनाग जिले में शनिवार को डीसी डॉ. पीयूष सिंगला ने एडीसी गुलाम हसन शेख के साथ सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्यालयों से 32 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने तुरंत इन गैर हाजिर कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के आदेश जारी किए हैं। एडीसी ने बताया कि इन कर्मचारियों का वेतन काटने के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। (संवाद)

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