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Night Curfew at IB: सीमावर्ती क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में रात 9 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक
Mon, 08 Jan 2024 04:22 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Mon, 08 Jan 2024 04:22 PM IST
सार
पाकिस्तान की ओर बहने वाले नदी-नालों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ जवानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सीमा पुलिस चौकियों पर तैनात जवानों को भी दिन रात सतर्क रहने व संदिग्धों पर नजर रखने को कहा गया है।
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सुरक्षाबल
- फोटो : संवाद
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विस्तार
गणतंत्र दिवस और घने कोहरे के मद्देनजर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर चौकसी कड़ी कर दी गई है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के एक किलोमीटर दायरे में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।
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पाकिस्तान की ओर बहने वाले नदी-नालों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीएसएफ जवानों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं सीमा पुलिस चौकियों पर तैनात जवानों को भी दिन रात सतर्क रहने व संदिग्धों पर नजर रखने को कहा गया है।
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एसएसपी सांबा ने गत दिनों सीमा चौकियों पर बैठकें कर पुलिस जवानों को कड़े निर्देश दिए थे। सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को लेकर भी बीएसएफ ने जिला प्रशासन को अपनी चिंता से अवगत करवाया था, जिस पर जिला उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला सांबा में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर की पट्टी में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
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सीमा सुरक्षा पर जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान बीएसएफ अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर की पट्टी में सीमावर्ती क्षेत्र में रात 9 से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाने का मुद्दा उठाया था। इसके मद्देनजर मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया।
साथ ही कहा कि यदि आवाजाही आवश्यक है तो व्यक्ति को बीएसएफ, पुलिस अधिकारियों को अपने संबंधित आईडी कार्ड प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसके जारी होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि तक लागू रहेगा।