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जम्मू: बिना लाइसेंस वाले हथियार 10 दिन में जमा करने के निर्देश, जिला उपायुक्त ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Mon, 03 Apr 2023 04:52 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 03 Apr 2023 04:52 PM IST
सार

बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों को जम्मू जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। दस दिन के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशनों में गन आदि जमा कराने के लिए कहा गया है।

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Jammu: Instructions to deposit unlicensed weapons in 10 days
GUN

विस्तार

बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों को जम्मू जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। दस दिन के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशनों में गन आदि जमा कराने के लिए कहा गया है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला उपायुक्त अवनी लवासा की ओर से इस संबंधी निर्देश दिया गया है।

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दरअसल, 5 अगस्त 2022 को जिला उपायुक्त ने निर्देश दिया था कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस हथियार रखने वाले अपने हथियार जमा कराएं, लेकिन जिला प्रशासन के ध्यान में आया है कि बहुत से लोगों ने अब भी हथियार जमा नहीं कराए हैं। जिला उपायुक्त ने साफ कहा है कि यह अंतिम मौका है। यदि अब भी लोग अपने हथियार जमा नहीं कराते तो इसे लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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