फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu, heighcourt, hearing

Jammu News: पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ चालान पेश न करे पुलिस

Tue, 06 May 2025 02:25 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 06 May 2025 02:25 AM IST
विज्ञापन
jammu, heighcourt, hearing
हाईकोर्ट में मामले पर हुई सुनवाई, मीरां साहिब पुलिस को दिए निर्देश
विज्ञापन

जम्मू। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज जवाबी एफआईआर के मामले में मीरां साहिब पुलिस न्यायालय के निर्देश के बिना चालान पेश न करे। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी ने सुनवाई के दौरान दिए।

पशु अधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ जवाबी एफआईआर नौ मार्च 2025 दर्ज हुई थी। इसमें देविंदर कौर मदान उर्फ रम्पी मदान (अध्यक्ष सेव-एनजीओ), राधिका शर्मा (जेएमसी की सूचीबद्ध स्वयंसेवक), दीदार सिंह (पशु प्रेमी व सदस्य, सेव एनजीओ) शामिल हैं। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने एसएचओ पुलिस स्टेशन मीरां साहिब जम्मू को निर्देश दिया कि वे न्यायालय की अनुमति के बिना चालान पेश न करें। जेएनएफ
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed