फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   jammu, heighcourt, hearing

मॉल की असुविधा से बड़ा जनहित, डीपीआर में बदलाव का अधिकार प्राधिकरण के पास: हाईकोर्ट

विज्ञापन
jammu, heighcourt, hearing
पाम आइलैंड मॉल के मालिकों की याचिका खारिज, न्यायालय नहीं करेगा हस्तक्षेप
विज्ञापन

फ्लाईओवर की डिजाइन बदलने से मॉल के व्यापार पर असर पड़ने की जताई थी चिंता

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने पाम आइलैंड मॉल के मालिकों की एक याचिका खारिज कर दिया है। याचिका में उन्होंने शहर की एक अहम सड़क परियोजना के डिजाइन में बदलाव को चुनौती दी थी। इसमें कहा था कि बदलाव से न सिर्फ मॉल का प्रवेश और निकास द्वारा बंद हो जाएगा, बल्कि ट्रैफिक जाम और हादसों की आशंका भी बढ़ेगी।
अदालत ने साफ कहा कि ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी जांच करना न्यायालय का काम नहीं है। मामला शहर के अखनूर रोड का है, जहां नेशनल हाईवे एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक फ्लाईओवर का निर्माण करवा रही है। यह फ्लाईओवर तवी के चौथे पुल के पास स्तिथ भगवती नगर चौक को कैनाल हेड से जोड़ेगा।
विज्ञापन

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जब मॉल बनकर तैयार हुआ, उसके कुछ ही समय बाद फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया। पहले की योजना के मुताबिक फ्लाईओवर 1.3 किलोमीटर तक जाना था, लेकिन बाद में अचानक डिजाइन बदल दिया और अब फ्लाईओवर एक किलोमीटर पर ही खत्म हो रहा है। इससे मॉल के सामने सड़क की चौड़ाई घटकर महज 14 फुट रह जाएगी, जिससे मॉल में आने-जाने वालों को असुविधा होगी और व्यापार भी प्रभावित होगा। यह शहरी नियोजन मानकों का भी उल्लंघन है।
विज्ञापन
विज्ञापन


परियोजनाओं की जांच और व्यावहारिकता का फैसला विशेषज्ञों का काम

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि महज व्यापारिक नुकसान या व्यक्तिगत परेशानी की वजह से जनहित की परियोजनाओं को नहीं रोका जा सकता। मॉल को आने-जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि हाईवे अथॉरिटी को डीपीआर में बदलाव का अधिकार है। सड़क और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं की जांच और उनकी व्यावहारिकता को लेकर फैसला लेना विशेषज्ञों का काम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed