फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu and Kashmir Three lakh rupees compensation in case of death in Ramnagar due to spurious drugs

जम्मू-कश्मीर: नकली दवाओं से रामनगर में मौत मामले में तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा, 12 परिवारों को मिलेगी सहायता

Mon, 22 Nov 2021 10:31 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Mon, 22 Nov 2021 10:31 PM IST
सार

पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले खजूरिया ने बताया कि पीड़ित परिवारों को सहायता मिलने की दिशा में यह सिर्फ एक छोटा कदम है। यह आम जनता की जीत है जो पूरे देश में रोज चिकित्सा देखरेख में कमी और आधिकारिक लापरवाही से पीड़ित होती है। मानवाधिकार आयोग ने 18 जनवरी और 19 जुलाई को मुआवजा देने का आदेश जारी किया था।

विज्ञापन
Jammu and Kashmir Three lakh rupees compensation in case of death in Ramnagar due to spurious drugs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जम्मू संभाग में उधमपुर जिले के रामनगर में नकली दवाओं के सेवन से शिशुओं की मौत के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 12 शोक संतप्त परिवारों को तीन-तीन लाख रुपये की सहायता राशि जारी की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से 11 महीने पहले मुआवजे की सिफारिश की गई थी। 

विज्ञापन


इस साल की शुरुआत में आयोग ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच रामनगर ब्लॉक में अपने बच्चों को खोने वाले परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था। आयोग ने संज्ञान लिया था कि भले ही जम्मू-कश्मीर औषधि विभाग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हो लेकिन इस मामले में चूक से इनकार नहीं किया जा सकता है। जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता सुकेश सी खजूरिया ने आयोग के समक्ष नकली दवाओं के सेवन से शिशुओं की मौत की शिकायत दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में विभाग ने मानवाधिकार आयोग के आदेश का अनुपालन करने की बात कही है। इसमें कहा गया है कि उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में 7 अक्तूबर को हुई बैठक में प्रशासनिक परिषद ने रामनगर में नकली दवा के पीड़ित 12 नवजात शिशुओं के परिवारों के लिए 36 लाख रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग ने राज्य औषधि नियंत्रक को मुआवजे की राशि जारी करने आदेश दिया है, जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका के फैसले के अधीन है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed