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जम्मू-कश्मीर : वापस लिए पद दोबारा होंगे अधिसूचित, नए नियमों से होंगी भर्तियां 

Mon, 07 Feb 2022 05:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 07 Feb 2022 05:25 AM IST
सार

नए अधिवास, आरक्षण और भर्ती नियमों के अनुसार फास्ट ट्रैक पर होगी कार्यवाही।
 

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Jammu and Kashmir: Posts withdrawn will be notified again
demo pic - फोटो : pexels.com

विस्तार

वर्ष 2019 में राज्य पुनर्गठन एक्ट लागू होने से पहले भर्ती एजेंसियों को भेजे गए पदों को वापस लेने के विरोध के बाद सरकार ने अब इन पदों पर दोबारा पारदर्शी तरीके से भर्ती करेगी। अब इन पदों पर नए अधिवास, आरक्षण नियमों के आधार पर फास्ट ट्रैक भर्ती होगी।  

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प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने रविवार पर इस मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (जेकेएसएसबी) और जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को भेजे केवल उन्हीं पदों को वापस लिया है, जिन पर अभी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई या ऐसे पद जिनसे जुड़े मामले अदालतों में लंबित हैं। एजेंसियों को भेजे पदों पर भर्ती प्रक्रिया 2004 से अटकी हुई है। 
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इसमें कुछ ऐसे पद अधिसूचित किए गए हैं जो भर्ती नियमों के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में इन पदों पर भर्ती करना नियमों के अनुरूप नहीं है और इन्हें वापस लेना जरूरी है। कई विभागों के भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। राज्य पुनर्गठन एक्ट के लागू होने से कुछ पद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में चले गए। 
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3000 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी होगी जल्द भर्ती
इस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि 3000 चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी जल्द भर्ती होगी और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें, जेकेपीएससी और जेकेएसएसबी में एक हजार ऐसे पद थे जिनकी प्रक्रिया लंबे समय से अटकी थी। इसमें ज्यादातर मामले कोर्ट में विचाराधीन थे।


जेकेएसएसबी को अब कमेटी भेजेगी पद  
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) को भर्ती के लिए भेजे जाने वाले पदों के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। गैर राजपत्रित पदों को कमेटी तय करेगी। कमेटी पदों की संख्या, योग्यता और भर्ती नियम संबंधित विभाग से मांग कर जांच करेगी, फिर उसके बाद पदों को जेकेएसएसबी को रेफर किया जाएगा। सरकार द्वारा गठित कमेटी में एआरआई एंड ट्रेनिंग विभाग के प्रशासिनक सचिव अध्यक्ष, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासिनक विभाग और संबंधित विभाग से अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे।

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