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जम्मू-कश्मीर: अब घर बैठे ही दायर होगा मुकदमा और याचिका, खुले विधिक सेवा केंद्र
Fri, 04 Jun 2021 06:17 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Fri, 04 Jun 2021 06:17 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने किया ई-सेवा का शुभारंभ।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में मुकदमा दायर करने के लिए अब अदालत में आना जरूरी नहीं। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू और श्रीनगर विंग में विधिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें याची और वकील ऑनलाइन माध्यम से ही मुकदमा दायर कर सकेंगे। वीरवार को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने हाईकोर्ट की दोनों विंग में विधिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। इन केंद्रों को क्रियाशील कर दिया गया है।
कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अली मोहम्मद मागरे समेत अन्य न्यायिक अधिकारी उद्घाटन समारोह में वर्चुअल शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने कहा कि याची, अधिवक्ता व अन्य हितधारकों के लिए यह सेवा महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के मुदकमे अब विधिक सेवा केंद्र सेवा के माध्यम से घर बैठे दायर हो सकेंगे।
जस्टिस मित्थल ने कहा कि सामान्य स्थिति में मुकदमा दायर करने के लिए अदालत परिसर में आना जरूरी होता है। ई-माध्यम का विकल्प मिलने पर किसी को भी याचिका, मुकदमा दायर करने के लिए अब अदालत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आना पड़ेगा।
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यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: सोपोर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह, सुरक्षा व्यवस्था पर की चर्चा
इस अवसर पर जोर दिया गया कि विधिक सेवा केंद्रों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अधिक से अधिक क्षेत्रों में खोला जाए। वहीं उद्घाटन के तुरंत बाद एडवोकेट राहुल शर्मा, एडवोकेट आकिब जावेद और याची पंडित घन श्याम शर्मा ने ई-माध्यम से केस फाइल किया।
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कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस अली मोहम्मद मागरे समेत अन्य न्यायिक अधिकारी उद्घाटन समारोह में वर्चुअल शामिल हुए। मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल ने कहा कि याची, अधिवक्ता व अन्य हितधारकों के लिए यह सेवा महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और अधीनस्थ अदालतों के मुदकमे अब विधिक सेवा केंद्र सेवा के माध्यम से घर बैठे दायर हो सकेंगे।
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जस्टिस मित्थल ने कहा कि सामान्य स्थिति में मुकदमा दायर करने के लिए अदालत परिसर में आना जरूरी होता है। ई-माध्यम का विकल्प मिलने पर किसी को भी याचिका, मुकदमा दायर करने के लिए अब अदालत में व्यक्तिगत रूप से नहीं आना पड़ेगा।
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इस अवसर पर जोर दिया गया कि विधिक सेवा केंद्रों को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अधिक से अधिक क्षेत्रों में खोला जाए। वहीं उद्घाटन के तुरंत बाद एडवोकेट राहुल शर्मा, एडवोकेट आकिब जावेद और याची पंडित घन श्याम शर्मा ने ई-माध्यम से केस फाइल किया।