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जम्मू कश्मीर: किसानों से सिंचाई जल शुल्क की वसूली के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
Thu, 05 Jan 2023 03:41 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 05 Jan 2023 03:41 PM IST
सार
किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एडवोकेट असीम साहनी ने किसानों की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी ने उक्त आदेश दिया।
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irrigation
- फोटो : File Photo
विस्तार
किसानों से सिंचाई जल शुल्क वसूलने वाले फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पिछले साल सरकार ने किसानों पर यह शुल्क लगाया था। किसानों को इसके लिए नोटिस भी पहुंचने लगे थे। इस पर बहुत से किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एडवोकेट असीम साहनी ने किसानों की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी ने उक्त आदेश दिया। उन्होंने 12 नवंबर 2022 को आबियाना वसूली के निर्देश वाले नोटिस को स्थगित रखने का निर्देश दिया।
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एडवोकेट असीम साहनी ने कोर्ट में कहा कि वर्ष 2015 में उस समय रही सरकार ने विधानसभा में इस शुल्क को निरस्त कर दिया था। इसे लेकर विभाग की ओर से आदेश भी जारी किया गया। पिछले 8 साल से ऐसा कोई शुल्क नहीं वसूला गया, लेकिन अब अचानक से विभाग की तरफ से किसानों के घर नंबरदार के जरिए शुल्क लगाने का नोटिस पहुंचाया जा रहा है, जोकि न्यायसंगत नहीं है और न ही इसके लिए कोई आधार है। सरकार ने बजट के दौरान इस शुल्क को हटाने का फैसला किया था। यह आदेश असांविधानिक है, जिस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने उक्त आदेश देते हुए इस पर रोक लगा दी।
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