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जम्मू और कश्मीर: भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हिलाल अहमद की अंतरिम जमानत खारिज

Wed, 01 Apr 2020 12:16 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 01 Apr 2020 12:16 AM IST
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Jammu And Kashmir Court rejected interim bail of accused Hilal Ahmad Rather in connection with a corruption case
court - फोटो : court
कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी हिलाल अहमद की अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। आरोपी ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया था। 
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इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 14 मार्च को भ्रष्टाचार के एक मामले में जम्मू की विशेष सीबीआई अदालत में एक आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने यह आरोप पत्र आरोपी हिलाल अहमद राथर और जम्मू कश्मीर बैंक के दो शाखा प्रमुखों इकबाल सिंह और अरुण कपूर के खिलाफ किया है। 


सीबीआई का कहना है कि आरोपी हिलाल अहमद राथर ने जम्मू कश्मीर बैंक के तत्कालीन अधिकारियों के साथ एक आपराधिक षडयंत्र के तहत करीब 177.68 करोड़ रुपये का लोन पास कराया था। 
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