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जम्मू-कश्मीरः लापता बेटे के पिता की गुहार पर कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश

Sat, 08 Aug 2020 12:53 PM IST
प्रशांत कुमार जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sat, 08 Aug 2020 12:53 PM IST
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Jammu and Kashmir: Court orders FIR on missing son's father's plea
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

गुमशुदा बेटे के पिता की गुहार पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने रियासी पुलिस थाना प्रभारी को अपहरण समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रियासी अमरजीत सिंह लंगेह ने कहा कि मामले में एक पिता बेटे की तलाश के लिए दर-दर भटक रहा है। दो साल से एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। ऐसे में एसएसपी सुनिश्चित करें कि एफआईआर दर्ज करने की अनुपालना रिपोर्ट अगली सुनवाई या उससे पहले प्रस्तुत करें।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि अशोक सिंह रियासी में बारादरी में वाहनों में रेत, बजरी और पत्थर लोड करने का काम कर रहा था। 12 जून 2018 को उसका तलवाड़ा मोड़ के पास अपहरण करने की शिकायत आई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें पुलिस ने कहा कि मामले में प्रारंभिक जांच की गई थी। कुछ लोगाें से पूछताछ और फोन नंबर भी लिए।
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लापता युवक के पिता ने कुछ लोगाें पर अपहरण के आरोप तो लगाए हैं लेकिन उन आरोपों का पुख्ता आधार नहीं है। वहीं, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, वह एक वर्ष से जम्मू-कश्मीर से बाहर हैं। कोरोना महामारी के चलते पुलिस के लिए जिले से बाहर जाकर जांच करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोई कागजों के फर्जीवाड़े जैसा नहीं है। दो साल में एफआईआर तक दर्ज न करना हैरत में डालने वाला है। कोरोना महामारी का तर्क भी बेतुका है क्योंकि यह मामला 2018 का है।

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