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#uriattack: जैश हैंडलर को रिमांड पर लेकर राज उगलवाने में जुटी NIA
जेएनएफ/जम्मू
Updated Wed, 28 Sep 2016 09:53 PM IST
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uri
- फोटो : PTI
उड़ी हमले के बाद एलओसी के पास से पकड़े गए जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स को दस दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।
नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को जम्मू स्पेशल जज किशोर कुमार की अदालत में आरोपियों को पेश कर पूछताछ के लिए दस दिन का पुलिस रिमांड मांगा।
अदालत ने अपराध की संवेदनशीलता और जांच के पड़ाव को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को 7 अक्तूबर तक 10 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश जारी कर दिया।
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नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को जम्मू स्पेशल जज किशोर कुमार की अदालत में आरोपियों को पेश कर पूछताछ के लिए दस दिन का पुलिस रिमांड मांगा।
अदालत ने अपराध की संवेदनशीलता और जांच के पड़ाव को ध्यान में रखते हुए दोनों आरोपियों को 7 अक्तूबर तक 10 दिन के रिमांड पर भेजने का आदेश जारी कर दिया।
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दोनों आरोपी जैश आतंकी तंजीम के लिए करते हैं काम
Uri attack
- फोटो : File Photo
इससे पूर्व एनआईए ने आरोपी फैजल हुसैन (20) निवासी मुजफ्फराबाद पीओके और अहसान खुर्शीद (19) निवासी गांव खलियाना खुर्द, मुजफ्फराबाद पीओके को अदालत में पेश करते हुए दस दिन के रिमांड की मांग की।
सीडी फाइल पेश कर एनआईए टीम की अध्यक्षता करते हुए एसपी अतुल गोयल ने कहा आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 124 (ए), 120 (बी), 121, 121-ए, 7/25आर्म्स एक्ट और 15/16 एवं 18 आफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी तंजीम के लिए काम करते हैं। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए आरोपियों से पूछताछ करनी होगी जिसके लिए अदालत से रिमांड का आवेदन किया जा रहा है। अदालत ने कहा सात अक्तूबर तक आरोपियों को रिमांड पर भेजा जाता है। नियमों के अनुसार आरोपियों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करनी होगी।
सीडी फाइल पेश कर एनआईए टीम की अध्यक्षता करते हुए एसपी अतुल गोयल ने कहा आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307, 124 (ए), 120 (बी), 121, 121-ए, 7/25आर्म्स एक्ट और 15/16 एवं 18 आफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दोनों आरोपी जैश-ए-मोहम्मद आतंकी तंजीम के लिए काम करते हैं। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए आरोपियों से पूछताछ करनी होगी जिसके लिए अदालत से रिमांड का आवेदन किया जा रहा है। अदालत ने कहा सात अक्तूबर तक आरोपियों को रिमांड पर भेजा जाता है। नियमों के अनुसार आरोपियों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करनी होगी।