J&K: सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, एनआईए से 30 जनवरी तक मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंक-वित्तपोषण मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर एनआईए से 30 जनवरी तक जवाब मांगा और मामले की शीघ्र सुनवाई की उम्मीद जताई।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंक-वित्तपोषण मामले में जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को एनआईए से जवाब मांगा।न्यायमूर्ति विकास महाजन ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को अपना जवाब 30 जनवरी से पहले दाखिल करने को है।
इंजीनियर का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट में काफी समय से लंबित है और उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि या तो इसके शीघ्र निपटान का निर्देश दिया जाए या मामले का फैसला खुद किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा, नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख से पहले जवाब दाखिल किया जाए।
पिछले साल 24 दिसंबर को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह जिन्होंने जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया था कि राशिद के सांसद बनने के बाद इस मामले को कानूनविदों पर मुकदमा चलाने के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाए । जिला जज द्वारा मामले को वापस उनके पास भेजे जाने पर, ट्रायल जज ने अपने फैसले में कहा कि वह केवल विविध आवेदन पर फैसला कर सकते हैं, नियमित जमानत याचिका पर नहीं।
हरिहरन ने कहा कि सांसद को बिना किसी समाधान के छोड़ दिया गया क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने अचानक यह विचार किया कि वह उनके मामले की सुनवाई नहीं कर सकती और एमपी/एमएलए अदालत के पास एनआईए मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है।उन्होंने तर्क दिया कि जमानत याचिका लंबित होने के कारण रशीद के निर्वाचन क्षेत्र को उनकी निरंतर हिरासत के कारण संसदीय सत्र के दौरान प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। हरिहरन ने कहा कि इस मामले में तात्कालिकता है क्योंकि संसद का चौथा सत्र 31 जनवरी को शुरू होने वाला है।
उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि कोई अदालत नहीं है जो मेरी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। मेरे पास कोई समाधान नहीं है. तीन महीने बीत गए हैं और मेरी जमानत याचिका लंबित है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है।उन्होंने तर्क दिया, इक्कीस गवाहों की जांच की जाती है, उस समय आपका अधिकार क्षेत्र था। मैं 5 जून, 2024 को सांसद बना लेकिन उससे पहले मैं एक विधायक था।
जब आपने संज्ञान लिया और जब आरोप तय किए गए, तो मैं एक विधायक था। आप मुझे सुनना जारी रखें। एनआईए के वकील ने कहा कि एजेंसी ने नवंबर में मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत को नामित करने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को लिखा था लेकिन उन्हें अनुरोध की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी।उन्होंने सुझाव दिया कि पीठ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष से रिपोर्ट मांग सकती है।
हरिहरन ने कहा कि उन्हें एजेंसी द्वारा वर्तमान याचिका का विरोध करने का कोई कारण नहीं दिखता।
राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और एनआईए द्वारा 2017 के आतंकी-फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर "सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने" और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था।
एनआईए और ईडी के मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य भी शामिल हैं।