फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Islam also gives priority to mother for the child: High Court

इस्लाम भी देता है बच्चे के लिए मां को प्राथमिकता : हाई कोर्ट

Sat, 13 Sep 2025 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sat, 13 Sep 2025 02:10 AM IST
विज्ञापन
Islam also gives priority to mother for the child: High Court
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस्लामी न्यायशास्त्र पिता की संरक्षकता की पुष्टि करते हुए भी, बच्चे के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अभिरक्षा में मां को प्राथमिकता देता है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी की पीठ ने यह टिप्पणी इस वर्ष जनवरी में निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए की, जिसमें अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के प्रावधानों के तहत नाबालिगों की अभिरक्षा पति को सौंपी गई थी।
विज्ञापन

पीठ ने कहा, इस्लामी न्यायशास्त्र पिता की संरक्षकता की पुष्टि करते हुए भी, बच्चे के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अभिरक्षा में मां को प्राथमिकता देता है, क्योंकि मां की मातृ स्नेह, आराम और प्रारंभिक पालन-पोषण प्रदान करने की अद्वितीय क्षमता को मान्यता दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक निश्चित आयु के बाद मां की अभिरक्षा समाप्त होने का यह सिद्धांत बच्चे की अभिरक्षा का स्वतः ही पिता को हस्तांतरण नहीं दर्शाता। इसलिए, आयु संबंधी कोई भी कठोर या यांत्रिक नियम बच्चे के कल्याण के सर्वोपरि विचार को दरकिनार नहीं कर सकता, जो अभिरक्षा संबंधी सभी मामलों और निर्णयों में कसौटी बना रहता है।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि पति के वकील द्वारा यह दलील कि मां एक निश्चित आयु के बाद नाबालिगों की अभिरक्षा अपने पास नहीं रख सकती, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में निहित संवैधानिक गारंटी के भी विपरीत है। इसलिए, हिरासत संबंधी न्यायशास्त्र, पुनरावृत्ति का जोखिम उठाते हुए, केवल वैधानिक अधिनियमों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संवैधानिक सिद्धांतों तक भी सीमित होना चाहिए और इसलिए माता-पिता के लिंग के बजाय बच्चे का कल्याण ही निर्णायक कारक होना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed