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कंज्यूमर स्टोर पर 38 लाख से अधिक बकाया, जांच के आदेश
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जम्मू। गांधीनगर अस्पताल जम्मू परिसर में चल रही सहकारी भंडार कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की ओर से लंबे समय से किराये का भुगतान और रिकवरी न करने के मामले में स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) जम्मू डॉ. हरबख्श सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो एक माह में अपनी सिफारिशें देंगे जिसमें रिकवरी न करने के लिए संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।
स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में एम/एस सहकारी भंडार कोआपेरिटव कंज्यूमर स्टोर पर 3860749 लाख रुपये का किराया बकाया पाया गया है। इसमें बताया गया है कि संबंधित अधिकारी ने सरकारी आदेश नंबर 483 एचएमई,2007 तिथि 25-7-2007 के तहत रिकवरी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके साथ अस्पताल के अधीक्षक डॉ. नरेंद्र सिंह बुतियाल को एस्टेट अधिकारी नियुक्त करके स्टोर को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
बताया जाता है कि उक्त स्टोर की ओर से पिछले कई सालों से किराया का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं स्टोर के मालिक सुदर्शन सिंह वजीर का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से आंकलन किए गए किराये का वह भुगतान कर रहे हैं। अगर किराये के नियमों में कोई बदलाव किया गया है, तो वह उसके मुताबिक भी भुगतान कर देेंगे।
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स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव भूपेंद्र कुमार की ओर से जारी आदेश में एम/एस सहकारी भंडार कोआपेरिटव कंज्यूमर स्टोर पर 3860749 लाख रुपये का किराया बकाया पाया गया है। इसमें बताया गया है कि संबंधित अधिकारी ने सरकारी आदेश नंबर 483 एचएमई,2007 तिथि 25-7-2007 के तहत रिकवरी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके साथ अस्पताल के अधीक्षक डॉ. नरेंद्र सिंह बुतियाल को एस्टेट अधिकारी नियुक्त करके स्टोर को खाली करवाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है।
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बताया जाता है कि उक्त स्टोर की ओर से पिछले कई सालों से किराया का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं स्टोर के मालिक सुदर्शन सिंह वजीर का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से आंकलन किए गए किराये का वह भुगतान कर रहे हैं। अगर किराये के नियमों में कोई बदलाव किया गया है, तो वह उसके मुताबिक भी भुगतान कर देेंगे।
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