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J&K: यौन उत्पीड़न मामले में मानवाधिकार आयोग का मुख्य सचिव को नोटिस

Fri, 10 Feb 2017 12:43 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Fri, 10 Feb 2017 12:43 AM IST
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HUMAN RIGHTS COMMISSION ISSUES NOTICE TO CHIEF SECRETARY
महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का मामला - फोटो : Demo Photo

जम्मू कश्मीर राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। वीरवार को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स निगरानी पारशाय के चेयरमैन आरएच बंसल की ओर से कार्यस्थल पर महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न संबंधी याचिका पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बिलाल नाजकी ने सुनवाई की।

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इस दौरान उन्होंने आदेश पारित किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य मामले में पारित आदेश के आलोक में कोई कानून नहीं बनाया गया है। राज्य विधानसभा की ओर से बनाए गए कानून न होने की स्थिति में भी राज्य सरकार तथा उसके विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
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इस आधार पर चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि वे आयोग को यह बताए कि सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में पारित आदेश राज्य में लागू होंगे या नहीं। सुनवाई की तिथि 11 अप्रैल तय की गई। 

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