फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   high court give notice

फिर बाहर आया 35 सिखों के नरसंहार का जिन्न

Tue, 21 Oct 2014 01:51 AM IST
Updated Tue, 21 Oct 2014 01:51 AM IST
विज्ञापन
high court give notice

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने छत्तीसिंहपोरा नरसंहार मामले में जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

विज्ञापन


जस्टिस याकूब मीर और जस्टिस एमएच अटार की डिवीजन बेंच की ओर से ओर से अभियोजन पक्ष को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट में मेहजूर निवासी सरदार अवतार सिंह सोढ़ी द्वारा 20 मार्च 2000 में लश्कर आतंकियों द्वारा छत्तीसिंहपोरा में 35 सिखों की हत्या किए जाने के मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

high court give notice

2010 में 2008 के मुंबई धमाकों के मामले में गिरफ्तार किए गए डेविड हेडली ने पूछताछ में एनआईए के समक्ष खुलासा किया था कि अमेरिकी राष्ट्रपित बिल क्लिंटन के दौरे से ठीक एक दिन पहले लश्कर की ओर से छत्तीसिंहपोरा में नरसंहार को अंजाम दिया गया था।

पूछताछ में आतंकी ने लश्कर आतंकी मुज्जमिल के नरसंहार में शामिल होने की बात कही थी। उसने जांच एजेंसी को बताया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से पहले जम्मू-कश्मीर में तनाव फैलाने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था।

जनहित याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले की जांच के अलावा रियासत में सिखों के लिए सभी सरकारी विभागों एवं संस्थाओं में आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई है।

याचिका में की गई जांच की मांग

high court give notice

इसके साथ ही सिख समुदाय के लिए अलग से बोर्ड गठित करने और कश्मीर विश्वविद्यालय में पंजाबी भाषा विभाग स्थापित करने की भी मांग की गई है।

साथ ही अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत देश के अन्य हिस्सों में मिलने वाली रियायतें सिखों के लिए भी लागू करने की मांग की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed