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जानिए शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sat, 18 Oct 2014 11:59 PM IST
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रामबन जिले में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस संदर्भ में जस्टिस बंसी लाल ने व्यवस्था देते हुए अगली तारीख तक सूची के तहत नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
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रंजीत सिंह कटोच और अन्य ने कोर्ट में रामबन जिले के लिए शिक्षकों की चयन सूची पर रोक लगाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी तरफ से एडवोकेट एमए भट्ट ने दलील में कहा कि जारी सूची नोटीफिकेशन में दर्ज प्रमुख शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन करती है।
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विज्ञापन में लिखा गया था कि उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इस पर जस्टिस बंसी लाल ने सेलेक्शन बोर्ड को नोटिस जारी करने के साथ ही तब तक के लिए चयन सूची के आधार पर नियुक्ति करने पर रोक लगा दी।
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