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जानिए, विधानसभा सचिवालय से क्यों नाराज हाईकोर्ट

Thu, 05 Nov 2015 10:25 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2015 10:25 PM IST
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 High Court angry Assembly Secretariat

विधानसभा के तीन पूर्व अध्यक्षों द्वारा गैरकानूनी ढंग से की गई 37 नियुक्तियों के लगे आरोप के मामले में स्टेट विजिलेंस आर्गनाइजेशन की ढिलाई पर हाईकोर्ट ने असंतोष व्यक्त किया है।

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मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस ताशी राबस्तन ने विजिलेंस की ओर से अदालत में उपस्थित एएजी पीसी शर्मा से कहा कि छह जुलाई 2015 को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के बाद उन्होने क्या कदम उठाए।
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साथ ही एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) अदालत में पेश करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता प्रो. एसके भल्ला ने आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन ने 28, ताराचंद ने पांच और मुबारक गुल ने दो नियुक्तियां (कुल 37 नियुक्तियां) की थीं।
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उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि तत्कालीन अध्यक्षों और विधानसभा सचिव मोहम्मद रमजान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विजिलेंस को निर्देश दिए जाएं।याचिकाकर्ता के अपील ने कोर्ट का ध्यान अदालत द्वारा 16 अप्रैल 2015 को जारी आदेश की ओर दिलाया, जिसमें विजिलेंस की क्लोजर रिपोर्ट पर असहमति जताई थी और मामले की प्रारंभिक जांच में दो बिंदुओं को रखा था।

37 पदों पर नियुक्‍तियों का हिसाब मांगा

 High Court angry Assembly Secretariat

इनमें किस ढंग से सभी 37 पदों पर नियुक्तियां हुईं और दूसरा उक्त पदों की भर्ती के लिए लागू होने वाले नियमों का पालना किया गया या नहीं।

एडवोकेट ने कहा कि छह जुलाई 2015 को पूर्व तीन अध्यक्षों ने विधानसभा सचिवालय में 37 नियुक्तियों में गैरकानूनी ढंग से पिछले दरवाजे का इस्तेमाल किया।

लेकिन तीनों आरोपियों की ऊंची पहुंच होने के कारण छह जुलाई के बाद विजिलेंस ने मामले में कुछ नहीं किया और केस की फाइलें अभी भी विजिलेंस कार्यालय में धूल फांक रहीं हैं। एडवोकेट ने कहा कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत विजिलेंस को तत्काल अधिनियम की धारा 5(2) के तहत केस दर्ज करना चाहिए।

मामले को लटकाने के लिए विजिलेंस का तर्क है कि अभी रिकार्ड सीज किया जाना है, जो वैध तर्क नहीं है। विजिलेंस से यह पूछा जाना चाहिए कि जुलाई में प्रारंभिक जांच पूरी होने के बावजूद क्या कदम उठाए गए।

याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें कहा गया है कि सात दिनो में प्रारंभिक जांच पूरी होनी चाहिए और उसके तत्काल बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देर नहीं की जाए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, जो एफआईआर दर्ज नहीं करते। वकील ने कहा कि जांच जुलाई के पहले सप्ताह में पूरी हो चुकी थी। चार माह बीत जाने के बावजूद विजिलेंस ने एफआईआर के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

असिस्टेंट इंजीनियर सहित दो को एक साल की सजा

 High Court angry Assembly Secretariat

हजारों रुपये के सरकारी स्क्रैप का घोटाला करने के आरोप में फंसे गैरिसन इंजीनियर विंग के असिस्टेंट इंजीनियर ओपी भाटिया और सुपरवाइजर भोलानाथ को भ्रष्टाचार निरोधक विशेष जज (सीबीआई) विनोद चटर्जी कौल ने एक-एक साल की कठोर सजा सुनाई है।

इसके अलावा दो मुलाजिम रूप सिंह और आत्मा सिंह को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोप है कि उन्होंने 13,988.7 किलोग्राम आयरन, 29 किलोग्राम कापर और दो किलोग्राम ब्रास स्क्रैप खुदबुर्द किया।

सीबीआई केस के अनुसार 31 जुलाई 1997 को सूत्रों से जानकारी मिली कि आरोपी ओपी भाटिया, भोलानाथ, रूप सिंह, आत्मा सिंह और अन्य अधिकारियों ने जीई राजोरी में कार्य के दौरान लगभग 73,043 रुपये का स्क्रैप का घोटाला किया।

सीबीआई ने जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि सीबीआई ओपी भाटिया और भोलानाथ के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में सफल रही।

अदालत ने दोनों को एक-एक साल की सजा सुनाने के अलावा 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। फैसला सुनाते हुए जज ने सीबीआई जांच अधिकारी की जांच पर असंतोष जताया।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने गंभीरता से जांच नहीं की और सीबीआई को आदेश दिया कि अफसर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाए।

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