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गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव: आदेश का पालन नहीं हुआ तो अगली सुनवाई पर खुद पेश हों- हाईकोर्ट
Tue, 19 Apr 2022 01:04 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 19 Apr 2022 01:04 PM IST
सार
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर वित्त आयुक्त को कहा कि अगर वह आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।
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jammu high court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को लेकर वित्त आयुक्त को अंतिम अवसर दिया है। यदि वह आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। न्यायाधीश रजनीश ओसवाल ने सोमवार को अदालत में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किए।
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उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2021 को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कराने का आदेश दिया था। इस आदेश पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसे लेकर सतिंदर सिंह की ओर से एक अवमानना याचिका दायर की गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लिहाजा अगली तारीख तक कोर्ट के आदेश का पालन करने संबंधी रिपोर्ट लेकर वित्त आयुक्त पेश हों। अन्यथा अगले दिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। जेएनएफ
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