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जम्मू-कश्मीर में अब जिला विकास परिषद, पंचायती राज अधिनियम में किया गया संशोधन
Sat, 17 Oct 2020 10:57 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Mohit Mudgal
Updated Sat, 17 Oct 2020 10:57 PM IST
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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जम्मू-कश्मीर में अब जिला विकास परिषदों का गठन होगा । थ्री टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने शनिवार को हर जिले में विकास परिषदों की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें सीधे तौर पर निर्वाचित सदस्य होंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषद के पास संबंधित उप-आयुक्तों द्वारा परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषदों में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं।
अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। सरकार ने एक वैधानिक आदेश में कहा है कि हर जिले के उपायुक्त डीडीसी क्षेत्र को 14 एकल सदस्य क्षेत्रों में विभाजित करें। इसमें उपायुक्तों को क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात का भी ध्यान रखना होगा।
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प्रवक्ता ने बताया कि प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषद के पास संबंधित उप-आयुक्तों द्वारा परिसीमन के बाद 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित जिला विकास परिषदों की स्थापना के लिए जम्मू-कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि जिला विकास परिषदों में एससी, एसटी और महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं।
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अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डीडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। सरकार ने एक वैधानिक आदेश में कहा है कि हर जिले के उपायुक्त डीडीसी क्षेत्र को 14 एकल सदस्य क्षेत्रों में विभाजित करें। इसमें उपायुक्तों को क्षेत्र और जनसंख्या के अनुपात का भी ध्यान रखना होगा।
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