फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   gmc, mlc, order, court

Jammu News: जीएमसी के सुपरिंटेंडेंट को एमएलसी जारी करने के निर्देश

विज्ञापन
gmc, mlc, order, court
जम्मू। चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ हिना परवीन गोनी की अदालत ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) के सुपरिंटेंडेंट को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामला हादसे से जुड़ा है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत से ट्रांसफर किया गया था।
विज्ञापन

आवेदक बिक्रम सिंह उर्फ विक्की निवासी जानीपुर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के तहत दावे के लिए पहुंचा था लेकिन एमएलसी नंबर नहीं था। उसने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी करने के निर्देश देने के लिए आवेदन दिया। मामले में पुलिस थाना बस स्टैंड के साथ ही जीएमसी जम्मू के सुपरिंटेंडेंट को प्रतिवादी बनाया गया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि आवेदक ने तीसरे मुंसिफ जम्मू की अदालत में आरोपी चालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने को आवेदन दायर किया था।
विज्ञापन

पीड़ित को तीन अप्रैल को रात लगभग साढ़े आठ बजे जीएमसी में भर्ती कराया गया था और अधिकारियों ने एमएलसी नंबर का उल्लेख नहीं किया जो एमएसीटी के लिए जरूरी था। मेडिकल रिकॉर्ड की जांच से यह बात साबित भी हुई। इस पर अदालत ने सुपरिंटेंडेंट को मेडिकल रिकॉर्ड के साथ-साथ मेडिको -लीगल सर्टिफिकेट भी पेश करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed