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J&K: वायु सेना की सैन्य अदालत ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय को बर्खास्त करने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला
Tue, 11 Apr 2023 02:21 PM IST
kumar गुलशन कुमार
पीटीआई, जम्मू कश्मीर
पीटीआई, जम्मू कश्मीर
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 11 Apr 2023 02:21 PM IST
सार
वायु सेना की सैन्य अदालत ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी के बर्खास्त करने की आदेश दिया है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला वायु सेना के अध्यक्ष द्वारा लिया जाना है। सैन्य अदालत के फैसले को वायु सेना प्रमुख के समक्ष जल्द ही पेश किया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : File Photo
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विस्तार
वायु सेना की सैन्य अदालत (जीसीएम) ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी के बर्खास्त करने की आदेश दिया है। कश्मीर घाटी के बडगाम में 27 फरवरी 2019 को एक मिसाइल के हिट किए जाने से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी मामले में यह फैसला आया है। सुमन राय उस समय श्रीनगर वायु सेना स्टेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के रूप में कार्यरत थे।
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कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के अनुसार, भारतीय और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान मिसाइल से हेलीकॉप्टर पर उस समय हमला किया गया जब हेलिकॉप्टर श्रीनगर वापस जा रहा था। इससे हेलिकॉप्टर में सवार भारतीय वायुसेना के छह कर्मी और जमीन पर मौजूद एक नागरिक की मौत हो गई।
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सूत्रों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा घटना से संबंधित एक मामले पर फैसले के बाद ही भारतीय वायुसेना जीसीएम की सिफारिश पर कार्रवाई कर सकती है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार, अधिकारी को बर्खास्त करने के लिए वायु सेना प्रमुख को जीसीएम की सिफारिश पर स्वीकृति देनी होती है। सैन्य अदालत के फैसले को वायु सेना प्रमुख के समक्ष जल्द ही पेश किया जाएगा।
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घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (सीओआई) के निष्कर्षों के आधार पर जीसीएम का गठन किया गया था। सीओआई ने इस घटना में पाया कि एमआई-17 वी-5 हेलीकॉप्टर जमीन पर आधारित मिसाइल से टकराया था।
पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर पर भारत के हवाई हमले के एक दिन बाद 27 फरवरी 2019 को सुबह 10 बजे के करीब बडगाम में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय भारतीय और पाकिस्तानी लड़ाकू जेट नौशेरा में भयंकर हवाई संघर्ष में जूझ रहे थे।