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अब ऐसे लोग ही माने जाएंगे जम्मू-कश्मीर के निवासी, सरकार ने जारी किया आदेश
Wed, 01 Apr 2020 10:15 AM IST
प्रशांत कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Wed, 01 Apr 2020 10:15 AM IST
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जम्मू-कश्मीर
- फोटो : BASIT ZARGAR
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सरकार द्वारा जारी नए अधिवास नियम के अनुसार अब जम्मू कश्मीर का निवासी वह माना जाएगा जो कम से कम पंद्रह वर्षों तक जम्मू-कश्मीर में रहने वाला हो। ऐसे ही व्यक्ति अब केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने के योग्य होंगे।
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नवीनतम राजपत्र अधिसूचना में, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020, जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती) अधिनियम के तहत, अधिवास को परिभाषित करने के लिए जारी किया गया है।
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इसके तहत उनको जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा जो संघ राज्य में 15 वर्षों से रह रहे हैं। अथवा सात साल की अवधि तक प्रदेश में पढ़ाई की हो और कक्षा 10 या 12वीं की परीक्षा में जम्मू-कश्मीर में स्थित किसी शैक्षणिक संस्थान में उपस्थित रहे हों। 5 अगस्त से पहले जम्मू-कश्मीर के निवासी के रूप में उन्हें परिभाषित किया जाता था जो नौकरियों में हिस्सा लेते थे या जिनके पास यहां स्वयं की अचल संपत्ति होती थी।
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