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Jammu News: थानों में किरायेदारों की जानकारी न देने पर पुलिस ने कसा शिकंजा, 4 मकान मालिक गिरफ्तार
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सांबा। जिला पुलिस ने किरायेदारों की सूचना न देने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) के आदेश की अवहेलना के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके आईपीसी की धारा 188 के तहत थाना बाड़ी ब्राह्मणा में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिला पुलिस के अनुसार कि गिरफ्तार किए व्यक्तियों में गुलाम नबी पुत्र सुल्तान निवासी तेली बस्ती बाड़ी ब्राह्मणा, मकबूल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी तेली बस्ती, बाड़ी ब्राह्मणा, अब्दुल रशीद पुत्र जगदीन निवासी तेली बस्ती, बाड़ी ब्राह्मणा और तरविंद्र सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी पुरानी सतवारी शामिल हैं। तरविंद्र सिंह अब तेली बस्ती तहसील बाड़ी ब्राह्मणा में रह रहे हैं।
डीएम ने किरायेदारों की जानकारी देने के दिए थे आदेश
पुलिस का कहना है कि डीएम सांबा की ओर से आदेश दिए गए हैं कि मकान मालिक किरायेदारों की सूचना संबंधित थानों में दें। बार-बार अपील के बावजूद लोग इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। किरायेदारों की जानकारी थानों में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते चार मकान मालिकों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई अतिरिक्त एसपी सुरिन्द्र चौधरी और एसडीपीओ बाड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर की देखरेख में थाना प्रभारी बड़ी ब्राह्मणा सुनील शर्मा के नेतृत्व में की गई है।
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मालिक व किरायेदार का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करवाएं
उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोश ने कहा कि लोग जिला मजिस्ट्रेट के धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी आदेश का पालन करें। किरायेदारों की सूचना थानों में दें। व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों, परिसरों, निर्माण कंपनियों और झुग्गियों के मालिक इस पर अमल करें। मालिक और किरायेदार की ओर से हस्ताक्षरित घोषणा पत्र पुलिस थानों में जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किरायेदार रखे हैं, लेकिन थानों में सूचना नहीं दी, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस तरह के मामले सामने आने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए कार्रवाई से बचने के लिए मकान मालिक खुद समय पर किरायेदारों की जानकारी थानों में उपलब्ध करवा दें।
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जिला पुलिस के अनुसार कि गिरफ्तार किए व्यक्तियों में गुलाम नबी पुत्र सुल्तान निवासी तेली बस्ती बाड़ी ब्राह्मणा, मकबूल हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी तेली बस्ती, बाड़ी ब्राह्मणा, अब्दुल रशीद पुत्र जगदीन निवासी तेली बस्ती, बाड़ी ब्राह्मणा और तरविंद्र सिंह पुत्र दयाल सिंह निवासी पुरानी सतवारी शामिल हैं। तरविंद्र सिंह अब तेली बस्ती तहसील बाड़ी ब्राह्मणा में रह रहे हैं।
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डीएम ने किरायेदारों की जानकारी देने के दिए थे आदेश
पुलिस का कहना है कि डीएम सांबा की ओर से आदेश दिए गए हैं कि मकान मालिक किरायेदारों की सूचना संबंधित थानों में दें। बार-बार अपील के बावजूद लोग इन आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। किरायेदारों की जानकारी थानों में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। इसके चलते चार मकान मालिकों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई अतिरिक्त एसपी सुरिन्द्र चौधरी और एसडीपीओ बाड़ी ब्राह्मणा राहुल नागर की देखरेख में थाना प्रभारी बड़ी ब्राह्मणा सुनील शर्मा के नेतृत्व में की गई है।
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मालिक व किरायेदार का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा करवाएं
उधर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सांबा बेनाम तोश ने कहा कि लोग जिला मजिस्ट्रेट के धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी आदेश का पालन करें। किरायेदारों की सूचना थानों में दें। व्यापारिक/औद्योगिक प्रतिष्ठानों, परिसरों, निर्माण कंपनियों और झुग्गियों के मालिक इस पर अमल करें। मालिक और किरायेदार की ओर से हस्ताक्षरित घोषणा पत्र पुलिस थानों में जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किरायेदार रखे हैं, लेकिन थानों में सूचना नहीं दी, उन लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस तरह के मामले सामने आने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए कार्रवाई से बचने के लिए मकान मालिक खुद समय पर किरायेदारों की जानकारी थानों में उपलब्ध करवा दें।