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कैबिनेट में पेश होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम

Sat, 14 Nov 2015 11:04 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 14 Nov 2015 11:04 PM IST
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Food Security Act will be tabled in Cabinet
रियासत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का मसौदा उपभोक्ता एवं जन वितरण मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली 19 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पेश करेंगे।
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अगर प्रस्ताव को कबीना की मंजूरी मिली तो रियासत के छह जिलों में एक जनवरी 2016 से अधिनियम को लागू कर दिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियासत के छह जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट) को लागू करने के प्रस्ताव को उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग ने आखिरी रूप दे दिया है।
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अधिनियम को प्रारंभिक तौर पर लागू करने के लिए छह जिलों का चयन भी कर लिया गया है। जम्मू संभाग में कठुआ, उधमपुर और सांबा जिले से अधिनियम की शुरुआत होगी, जबकि कश्मीर संभाग में शोपियां, गांदरबल और पुलवामा जिले को चुना गया है।
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नतीजे बेहतर रहे तो चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया जाएगा। रियासत में अधिनियम को लागू करते समय कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए विभागीय मंत्री के अलावा उच्च स्तरीय विभागीय टीमों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर होम वर्क करने के बाद प्रस्ताव को तैयार कर लिया है।


संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम देश के विभिन्न प्रदेशों में 10 सितंबर 2013 को अधिसूचना जारी होने के बाद लागू कर दिया था। रियासत में तत्कालीन नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।
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