फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   FIR Lodged Against ex Junior Assistant of RTO Office

Jammu News: आरटीओ कार्यालय की पूर्व कनिष्ठ सहायक पर 10 लाख रुपये का हेरफेर करने का केस दर्ज

विज्ञापन
FIR Lodged Against ex Junior Assistant of RTO Office
- मंजू शर्मा ने यात्री कर का पैसा दबाया, विभाग में जमा नहीं करवाया
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। यात्री कर के नाम पर लाखों रुपये की अनियमितताओं को लेकर आरटीओ कार्यालय जम्मू की पूर्व कनिष्ठ सहायक पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया गया है। मंजू शर्मा पर आरोप है कि उसने 10 लाख रुपये की राशि अपने नाम कर ली। यह राशि विभाग के खाते में जमा होनी थी। सामान्य प्रशासनिक विभाग की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार मामला मंजू के खिलाफ केस दर्ज किया। उस समय रहे आरटीओ और अन्य विभागीय की भी इसमें संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता।

एसीबी प्रवक्ता का कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग से शिकायत मिली थी कि यात्री कर के नाम धांधली की जांच की जाए। जांच करने पर पता चला कि कनिष्ठ सहायक मंजू शर्मा को उस दौरान यात्री वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से यात्री कर एकत्र करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जम्मू के लेखा अनुभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। यात्री कर बकाया वसूलते समय उन्होंने बेईमानी की और वाहन मालिकों एवं संचालकों से प्राप्त यात्री कर की वास्तविक राशि को छिपाया। यात्री कर के रूप में एकत्रित राशि की तुलना में आधिकारिक अभिलेखों में केवल एक छोटा सा हिस्सा दर्शाया। सिर्फ सरकारी रसीदों की राशि जमा की गई, जबकि मालिकाें और संचालकों का पैसा जमा नहीं करवाया। मैनुअल कैश बुक और डे बुक में विवरण ठीक से दर्ज नहीं किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed